सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका देशनोक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया।
सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। नगर पालिका देशनोक, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, अधिनियम में दी गई छूटों के अधीन, नागरिकों द्वारा माँगी गई जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।
आरटीआई आवेदन कैसे दायर करें
नागरिक निम्नलिखित तरीकों से आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं:
- नगर पालिका देशनोक के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को संबोधित लिखित आवेदन (अंग्रेज़ी, हिंदी या क्षेत्र की राजभाषा में)।
- कार्यालय समय के दौरान नगर पालिका कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से, अथवा डाक द्वारा।
- आवेदन में माँगी गई जानकारी एवं आवेदक का संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।
आवेदन शुल्क
राजस्थान सूचना का अधिकार नियमों के अंतर्गत निर्धारित ₹10 का आवेदन शुल्क देय है, साथ ही फोटोकॉपी (₹2 प्रति पृष्ठ) एवं अभिलेखों के निरीक्षण हेतु अतिरिक्त शुल्क भी लागू होगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को वैध बीपीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क से छूट है।
उत्तर की समय-सीमा
पीआईओ को आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उत्तर देना आवश्यक है। यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करानी होगी। उत्तर से असंतुष्ट होने पर आवेदक 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
यदि आवेदक को निर्धारित समय में उत्तर प्राप्त नहीं होता, अथवा प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो निर्णय (या उत्तर अवधि समाप्त होने) के 30 दिनों के भीतर नगर पालिका देशनोक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
पीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारी
नगर पालिका देशनोक
लोक सूचना अधिकारी